By Dheeraj PalPUBLISHED August 04, 2022 LIVE HINDUSTAN Lifestyle लास्ट डेट बीतने के बाद भी भर सकते हैं ITR, जानें कैसे
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आपकी आमदनी पर भारत सरकार कर वसूलती है, इसे आयकर या इनकम टैक्स कहते हैं। इनकम टैक्स
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साल में एक बार आपको एक ITR फॉर्म में सरकार को आमदनी, खर्च, निवेश और टैक्स देनदारी के बारे में बताना होता है- इसे ITR कहते हैं। ITR क्या है?
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इस साल आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी, जो बीत गई। हालांकि बहुत लोग हैं जिन्होंने अभी तक ITR फाइल नहीं किया है। अंतिम तारीख
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लास्ट डेट बीत जाने के बाद भी अगर आपने आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो निराश मत हों। क्योंकि अब भी आप ITR फाइल कर सकते हैं। अब भी भर सकते हैं ITR
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जी हां, आप 31 दिसंबर 2022 तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको लेट फीस चुकानी पड़ेगी। 31 दिसंबर है लास्ट डेट
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हालांकि बहुत लोगों को नहीं पता कि लास्ट डेट बीत जाने के बाद रिटर्न दाखिल के लिए कितना जुर्माना लगेगा। चलिए, हम आपको इसके बारे में बताते हैं। कितना देना होगा जुर्माना
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अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तब उसे अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2022 तक 5000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। लेट फीस
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इसके अलावा अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो लेट फीस 1000 रुपए देनी होगी। 1000 का जुर्माना
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असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए 5 करोड़ 82 लाख 88 हजार 962 लोगों ने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया है। इतने लोगों ने भरा ITR pexels: Pavel Danilyuk
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अगर आप ITR फाइल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भर सकते हैं। यहां जाकर करें फाइल
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